www.leadthecompetition.in
भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों को निश्चित करता है। यह मौलिक कर्तव्यों पर एक स्लाइड शो है। नीचे दिए गए अगला और पिछला बटन पर प्रयोग करें और पूरा स्लाइड शो देखें ।
मौलिक कर्तव्य
1.
संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे ।
मौलिक कर्तव्य
2.
स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को ह्रदय में सँजोए और उनका पालन करे ।
मौलिक कर्तव्य
3.
भारत की
प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे ।
मौलिक कर्तव्य
4.
देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे ।
मौलिक कर्तव्य
5.
भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातत्वृ की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है ।
मौलिक कर्तव्य
6.
हमारी
सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे ।
मौलिक कर्तव्य
7.
प्राकृतिक पयार्वरण की, जिसके अंतगर्त वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवधर्न करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे ।
मौलिक कर्तव्य
8.
वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानाजर्न तथा सुधार की भावना का विकास करे ।
मौलिक कर्तव्य
9.
सावर्जनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे ।
मौलिक कर्तव्य
10.
व्यिक्तगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलिब्ध की नई ऊंचाइयों को छू ले ।
मौलिक कर्तव्य
11.
यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे ।
समाप्त
फिर से शुरू करने के लिए अगला बटन पर क्लिक करें या पीछे की ओर ब्राउज़ करने के लिए पिछला बटन पर क्लिक करे।