भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद

भारतीय संविधान 22 भागों में विभजित है तथा इसमे 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां है ।

अनुच्छेद महत्ता
अनुच्छेद 12 –35 मूलभूत अधिकारों का विवरण
अनुच्छेद 36-50 राज्य की नीति के निदेशक तत्व
अनुच्छेद 51A प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्यों का विवरण
अनुच्छेद 80 राज्यसभा की सरंचना
अनुच्छेद 81 लोकसभा की सरंचना
अनुच्छेद 343 राजभाषा के रूप में हिन्दी
अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के विषय मे
अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन
अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर के सम्बंध मे उपबंध
अनुच्छेद 371महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में वशेष उपबंध
अनुच्छेद 371कनागालैंड राज्य के संबंध में वशेष उपबंध
अनुच्छेद 371खअसम राज्य के संबंध में वशेष उपबंध
अनुच्छेद 371गमणिपुर राज्य के संबंध में वशेष उपबंध
अनुच्छेद 371घआंध्र प्रदेश व तेलंगाना राज्य के संबंध में वशेष उपबंध
अनुच्छेद 371चसिक्किम राज्य के संबंध में वशेष उपबंध
अनुच्छेद 371छमिजोरम राज्य के संबंध में वशेष उपबंध
अनुच्छेद 371जअरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में वशेष उपबंध
अनुच्छेद 371झगोआ राज्य के संबंध में वशेष उपबंध
अनुच्छेद 371ञकर्नाटक राज्य के संबंध में वशेष उपबंध
अनुच्छेद 395 भारत स्वतंत्रता अधिनियम और भारत सरकार अधिनियम, 1935 का निरसन

भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ

अनुसूचियाँ 1 – 12
प्रथम अनुसूची राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन
दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति , राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्य सभा के सभापति तथा उप-सभापति, विधान सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति तथा उप-सभापति, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों एवं भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के सम्बंध में उपबंध
तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्ररूप ।
चौथी अनुसूची राज्य सभा में सीटों का आबंटन ।
पांचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध ।
छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध ।
सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची ।
आठवीं अनुसूची मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची ।
नौवीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान ।
दसवीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध ।
ग्यारहवीं अनुसूची पंचायतों के अधिकार, प्रधिकार और दायित्व ।
बारहवीं अनुसूची नगरपालिकाओं की के अधिकार, प्रधिकार और दायित्व ।


मौलिक कर्तव्यों पर स्लाइड शो

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भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों को निश्चित करता है। यह मौलिक कर्तव्यों पर एक स्लाइड शो है। नीचे दिए गए अगला और पिछला बटन पर प्रयोग करें और पूरा स्लाइड शो देखें ।

मौलिक कर्तव्य

1.

संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे ।

मौलिक कर्तव्य

2.

स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को ह्रदय में सँजोए और उनका पालन करे ।

मौलिक कर्तव्य

3.

भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे ।

मौलिक कर्तव्य

4.

देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे ।

मौलिक कर्तव्य

5.

भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातत्वृ की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है ।

मौलिक कर्तव्य

6.

हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे ।

मौलिक कर्तव्य

7.

प्राकृतिक पयार्वरण की, जिसके अंतगर्त वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवधर्न करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे ।

मौलिक कर्तव्य

8.

वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानाजर्न तथा सुधार की भावना का विकास करे ।

मौलिक कर्तव्य

9.

सावर्जनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे ।

मौलिक कर्तव्य

10.

व्यिक्तगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलिब्ध की नई ऊंचाइयों को छू ले ।

मौलिक कर्तव्य

11.

यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे ।

 

समाप्त

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6. मूल कर्तव्यों का अनुच्छेद


7. राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के विषय मे