अनुच्छेद 80- राज्य सभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित
- 250 मे से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित और 238 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधि ।
- राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हे सहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्याहारिक अनुभव हो ।
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अनुच्छेद 81- लोक सभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 निर्धारित ।
- 552 में से 530 राज्यों के प्रतिनिधि होंगे ।
- 20 सदस्यों से अनधिक संघ राज्यक्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे
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अनुच्छेद 331
2 से अनधिक आंग्ल-भारतीय समुदाय के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा लोक सभा में नामनिर्देशित यदि उनकी राय में समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नही है । |
अनुच्छेद 170प्रत्येक राज्य की विधान सभा 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से बनेगी । |
अनुच्छेद 171
- विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या के एक-तिहाई से अधिक नही होगी ।
- किसी भी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 से कम नही होगी ।
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अनुच्छेद 333
1 आंग्ल-भारतीय समुदाय का सदस्य राज्यपाल द्वारा विधान सभा में नामनिर्देशित यदि उनकी राय में समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नही है । |
चौथी अनुसूचीराज्य सभा की सीटों का राज्यों और संघ क्षेत्रों में आबंटन चौथी अनुसूची मे दिया गया है । |