भारतीय संविधान के भाग (Parts of Indian Constitution)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

भारतीय संविधान में कितने भाग हैं?
भारतीय संविधान के भागों को I से XXII तक क्रमांकित किया गया है। हालाँकि, भाग VII को बाद में निरस्त कर दिया गया और उसके बाद 4 भाग अर्थात् IVA, IXA, IXB, XIVA को शामिल किया गया। इस प्रकार अब कुल 25 भाग हैं।

किस संशोधन ने भाग VII को निरस्त कर दिया?:
भाग VII जिसका शीर्षक प्रथम अनुसूची के भाग B में राज्य था, को संविधान (सातवें संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया था।

भारतीय संविधान में भाग IVA कब शामिल किया गया था?:
भाग IVA जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है और जिसमें केवल एक अनुच्छेद है, अर्थात अनुच्छेद 51A संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा शामिल किया गया था।

भारतीय संविधान में भाग IXA और IXB कब शामिल किए गए?:
नगर पालिकाओं से संबंधित भाग IXA को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। सहकारी समितियों से संबंधित भाग IXB को 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 द्वारा शामिल किया गया था।

भारतीय संविधान का मूल भाग IX किससे संबंधित था?:
भारतीय संविधान का मूल भाग IX केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित था। इसे 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज (ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन) के प्रावधानों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

भारतीय संविधान में भाग XIVA कब शामिल किया गया था?:
भाग XIVA को संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था।


भारतीय संविधान के कुछ भागों से संबंधित संशोधन

संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956
इस संशोधन में भारतीय संविधान के भाग VII और भाग IX को हटा दिया गया। भाग VII प्रथम अनुसूची के भाग B में राज्यों से संबंधित था और भाग IX केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित था।

संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976:
संशोधन में दो नए भाग सम्मिलित किए गए, अर्थात् भाग IVA मौलिक कर्तव्यों से संबंधित तथा XIVA न्यायाधिकरणों से संबंधित।

संविधान (तिहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992:
भारतीय संविधान का मूल भाग IX केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित था। संशोधन द्वारा इसे पंचायती राज (ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन) के प्रावधानों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

संविधान (चौहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992:
नगर पालिकाओं से संबंधित भाग IXA को संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया।

संविधान (सत्तानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2011:
सहकारी समितियों से संबंधित भाग IXB को संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया।


1950 और आज के संविधान के भागों में अंतर

भाग 1950 का संविधान 2025 तक का संविधान
भाग IVAअस्तित्वहीन1976 में शामिल किया गया
भाग VIप्रथम अनुसूची के भाग ए में राज्य1956 में प्रतिस्थापित
भाग VIIद्वितीय अनुसूची के भाग बी में राज्य1956 में हटा दिया गया
भाग VIIIप्रथम अनुसूची के भाग C के राज्य1956 में प्रतिस्थापित
भाग IXप्रथम अनुसूची के भाग घ के राज्य तथा उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्य क्षेत्र1956 में हटा दिया गया तथा 1992 में नया भाग सम्मिलित किया गया
भाग IXAअस्तित्वहीन1992 में शामिल किया गया
भाग IXBअस्तित्वहीन2011 में शामिल किया गया
भाग XIVAअस्तित्वहीन1976 में शामिल किया गया

निम्नलिखित भारतीय संविधान के भागों, उनके विषय और संबंधित अनुच्छेदों का सारांश है।

भाग विषय अनुच्छेद
भाग I संघ और उसके क्षेत्र अनुच्छेद 1-4
भाग II नागरिकता अनुच्छेद 5-11
भाग III मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 12 - 35
भाग IV राज्य के नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 36 - 51
भाग IVA मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A
भाग V संघ अनुच्छेद 52-151
भाग VI राज्य अनुच्छेद 152 -237
भाग VII संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरस्त
भाग VIIIकेंद्र शासित प्रदेश अनुच्छेद 239-242
भाग IX पंचायत अनुच्छेद 243- 243O
भाग IXA नगर्पालिकाएं अनुच्छेद 243P - 243ZG
भाग X अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र अनुच्छेद 244 - 244A
भाग XI संघ और राज्यों के बीच संबंध अनुच्छेद 245 - 263
भाग XII वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद अनुच्छेद 264 -300A
भाग XIII भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम अनुच्छेद 301 - 307
भाग XIV संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 -323
भाग XIVA अधिकरण अनुच्छेद 323A - 323B
भाग XV निर्वाचन अनुच्छेद 324 -329A
भाग XVI कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध अनुच्छेद 330- 342
भाग XVII राजभाषा अनुच्छेद 343- 351
भाग XVIII आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352 - 360
भाग XIX प्रकीर्ण अनुच्छेद 361 -367
भाग XX संविधान के संशोधन अनुच्छेद
भाग XXI अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 - 392
भाग XXII संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन अनुच्छेद 393 - 395

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