भारत के सिक्कों तथा मुद्रा नोटों पर महत्वपूर्ण जानकारी

सिक्के
भारत सरकार को सिक्का अधिनियम, 1906 के अंतर्गत सिक्का निर्माण का एकमात्र अधिकार है ।
आरबीआई अधिनियम के अंतर्गत केवल रिजर्व बैंक के माध्यम से ही सिक्के परिसंचरण के लिए जारी किए जाते हैं।
सिक्का अधिनियम, 1906 के अनुसार 1000 रुपये तक के सिक्के जारी किए जा सकते हैं ।
भारत ने 01 अप्रैल 1957 से सिक्कों की दशमलव प्रणाली अपनाई ।
सिक्का अधिनियम के अनुसार 1 रुपए के सिक्कों का उपयोग किसी भी राशि के भुगतान करने के लिए किया जा सकता है ।
सिक्का अधिनियम के अनुसार 50 पैसे के सिक्कों का उपयोग 10 रुपए से कम की राशि के भुगतान करने के लिए किया जा सकता है।
एक रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और वित्त सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है।
भारतीय सिक्का अधिनियम, 2011 के अनुसार एक रुपए के नोट को सिक्का माना जाता है
10 रुपये के द्विपक्षीय सिक्के एल्यूमीनियम-कांस्य (बाहरी घेरा) और तांबा-निकल (आंतरिक भाग) से बने होते हैं
बैंक नोट (मुद्रा नोट)
मुद्रा नोट के भाषा पैनल पर भाषाओं की संख्या पंद्रह है
मुद्रा नोट पर (हिंदी और अंग्रेजी समेत) भाषाओं की कुल संख्या सत्रह है
भारतीय रुपये का प्रतीक डी उदय कुमार द्वारा बनाया गया था।
आरबीआई 10,000/- रु के मूल्य तक के नोट जारी कर सकता है।

मुद्रा नोट्स पर छवियां / पहचान चिह्न

नोट्स पर वॉटरमार्क विंडो के बाईं ओर एक विशेष निशान रखा गया है (इंटैग्लियो में) ताकि दृश्य पहचानने के लिए दृष्टिहीन लोगों की मदद की जा सके ।

मूल्यवर्ग नोट के विपरीत पर छवि दृष्टिहीन लोगों के लिए पहचान चिह्न
रु 5 खेत में ट्रैक्टर
रु. 10 गैंडा, बाघ और हाथी
रु. 20 माउंट हैरियेट और पोर्ट ब्लेयर लाइटहाउस आयताकार
रु. 50 भारतीय संसद भवन वर्ग
रु. 100हिमालयत्रिकोण
2016 के बाद के नए नोट
रु. 2000 मंगलयान
रु. 500 (new)लाल किला
रु. 200 साँची स्तूपअक्षर एच ( H)
रु. 50 रथ के साथ हम्पी
रु. 10 कोणार्क सुर्य मंदिर
विमुद्रीकृत नोट
रु. 1000 भारत की अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती हुई तेल रिग, उपग्रह, कंप्यूटर, हारवेस्टर और फाउंड्री Diamond
रु. 500 दिल्ली के ग्यारह मूर्ति द्वारा प्रतिनिधित्व दांडी मार्च Circle



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